Train में महिला पैसेंजर्स की सेफ्टी को सिक्योर करेगा Indian Railways, जारी हुए नए गाइडलाइंस
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sat, Mar 20, 2021 07:25 PM IST
Indian Railways women passengers safety: ट्रेनों में महिला पैसेंजर्स (Women Passengers) की सुरक्षा (Safety) को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल (Indian Railways) ने शनिवार को कहा कि उसने ट्रेनों और रेलवे परिसर में महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए सभी जोनल रेलवे को नए गाइडलाइंस जारी किए हैं. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के एक प्रवक्ता ने कहा कि लगभग 2.3 करोड़ पैसेंजर्स हर रोज भारतीय रेल से सफर करते हैं, जिनमें से 20 प्रतिशत महिलाएं हैं. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में ट्रेनों और रेलवे परिसरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं चिंता का सबब रही हैं. IANS की खबर के मुताबिक, अधिकारी ने कहा कि रेलवे ने महिला पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने और रेलवे में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को कम करने का फैसला किया है.
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सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को दिशा-निर्देश जारी
प्रवक्ता ने कहा कि रेलवे ने ट्रेनों में और रेलवे परिसर में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि रेलवे की कार्य योजना में कम अवधि से लेकर लंबी अवधि तक के उपाय भी शामिल हैं. बिना किसी देरी के प्राथमिकता पर मौजूदा संसाधनों से कम अवधि वाली योजनाओं को तुरंत लागू किया जाना चाहिए. इनमें संदिग्धों पर नजर रखना, ड्यूटी अधिकारियों और कर्मचारियों का गश्ती लगाने के दौरान घटना की आशंका वाले स्थानों पर नियमित दौरा शामिल हो सकता है. (PTI)
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उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपायों (Preventive measures) पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, फुट ओवर ब्रिज (एफओबी), एप्रोच रोड, प्लेटफॉर्म के छोर, यार्ड, वाशिंग लाइन, डेमू /ईएमयू कार शेड, सैलून साइडिंग, रखरखाव डिपो आदि सभी संवेदनशील स्थानों को कवर करते हुए उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए. रेलवे निवारक योजना का उद्देश्य प्लेटफॉर्मों या यार्ड, त्यागा जा चुका क्वार्टर पृथक स्थानों पर इमारतों पर भी ध्यान केंद्रित करना है क्योंकि इन स्थानों पर गार्ड नहीं होते. उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग विभाग के परामर्श से ऐसी संरचनाओं को तत्काल ध्वस्त किया जाना चाहिए. (रॉयटर्स)
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नियमित रूप से रात के समय रखी जाएगी नजर
अधिकारी ने कहा कि जब तक उन्हें ढहाया नहीं जाता है तब तक उन पर नियमित रूप से रात के समय या उस समय नजर रखी जानी चाहिए जब वहां लोग कम होते हों. प्रवक्ता ने कहा कि बिना अनुमति वाले और एग्जिट को भी बंद किया जाना चाहिए. स्टेशनों के यार्ड या गड्ढों या आस-पास के रेलवे क्षेत्र को गैर जरूरी वनस्पतियों से साफ रखना चाहिए जो असामाजिक तत्वों के छिपने के लिए कवर प्रदान कर सकते हैं. रेलवे की योजना वेटिंग रूम पर भी केंद्रित है. योजना के मुताबिक, किसी को भी उचित एंट्री के बाद वेटिंग रूम में प्रवेश करने की परमिशन दी जानी चाहिए, विशेष रूप से रात में और ऐसे समय में जब यात्रियों की न्यूनतम उपस्थिति हो. ड्यूटी अधिकारी द्वारा इसका औचक निरीक्षण भी किया जाना चाहिए.(रॉयटर्स)
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बिना आईडेंटिफिकेशन के कर्मचारी को जाने की परमिशन नहीं
नए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि ट्रेनों और रेलवे परिसर में बिना आईडेंटिफिकेशन के किसी भी कर्मचारी को जाने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए. रोकथाम योजना में रेलयार्ड और कोचिंग डिपो में उचित पहचान पत्र के बिना लोगों के प्रवेश पर रोक लगाना भी शामिल है. अधिकारी ने कहा कि स्टेशन परिसर में रेलवे द्वारा दी जा रही मुफ्त वाईफाई इंटरनेट सेवाओं के जरिए पोर्न देखने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए रेलवे कर्मचारियों को इसे रोकने हेतु सेवा प्रदाताओं के साथ संवाद करना होगा. (ज़ी बिज़नेस)
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